मिश्रित ब्लाक की ग्राम पंचायत हुसैनपुर की गैसाल संचालन की कमियों के विरूद्ध दर्ज हुई दोष पूर्ण रिपोर्ट

मिश्रित ब्लाक की ग्राम पंचायत हुसैनपुर की गैसाल संचालन की कमियों के विरूद्ध दर्ज हुई दोष पूर्ण रिपोर्ट




उमा प्रकाश समाचार पत्र मिश्रिख सीतापुर से ब्यूरो चीफ ओमकार त्रिपाठी की विशेष रिपोर्ट

मिश्रित सीतापुर नंबर विकास क्षेत्र मिश्रित की ग्राम पंचायत हुसैनपुर की गौशाला व्यवस्थाओं का पत्रकारों के एक दल द्वारा निरीक्षणो परान्त समाचार प्रकाशन से घबराहट में आ गया ब्लॉक प्रशासन और संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी ने ताना बनाकर तीन दिन बाद अपने बचाव में गौशाला के दो केयर टेकरो के साथ एक प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि के विरुद्ध पिशावाँ थाने की अपराध संख्या 486 पर बीएमसी की धारा 272 / 280 में नाम जद रिपोर्ट दर्ज कर दी।


गौरतलब है कि संबंधित पंचायत सचिव द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट कुछ अलग ही कहानी का रही है जिसे जिला प्रशासन को गंभीरता से संज्ञान में लेने की आवश्यकता है ।


विचारणीय बिंदु यह है कि क्या ग्राम प्रधान को प्रतिनिधि रखने की प्रदेश प्रशासन या जिला प्रशासन से मान्यता प्राप्त है अगर नहीं तो प्रधान प्रतिनिधि को दर्ज रिपोर्ट में उल्लिखित करके उसके विरुद्ध क्यों रिपोर्ट दर्ज कराई गई इतना ही नहीं गौशाला में जब चार केयर टेकर नियुक्त है तो फिर दो के ही नाम का उल्लेख दर्ज रिपोर्ट में क्यों किया गया दो को क्यों गया छोड़।


मामले में जब खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार कौशल से यह पूछा गया कि क्या ग्राम प्रधान को प्रतिनिधि रखने का अधिकार है तो उनका जवाब था नहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि के खिलाफ SDM ने कहा था तभी नाम शामिल किया गया मामले में जब ग्राम पंचायत सचिव अमित कुमार चतुर्वेदी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई है मुझको जैसा निर्देश मिला मैंने वैसा ही किया अब प्रश्न या उठता है आखिरकार पुलिस थाने में पंजीकृत हुई इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में गोवंश संरक्षण की कोई धाराएं नहीं लगाई गई है सिर्फ बीएस की धारा 272 व 280 का ही उल्लेख किया गया है दर्ज इस खामी पूर्ण प्रथम सूचना रिपोर्ट का जिम्मेदार कौन इतना ही नही संबंधित ग्राम पंचायतधिकारी ने यह भी बताया कि बीते 4 नवम्बर को SPO नेडा ने भी इस गौशाला का निरीक्षण किया था। उनको कोई खमियाँ नही मिली थी लेकिन आप लोगो को खामियाँ मिल गयी उच्चाधिकारियों के निर्देश पर ही मैंने कार्य किया है अब मामले में प्रश्न यह है कि गौशाला संचालन की व्यवस्थाओं को लेकर उच्चाधिकारियों का ग्राम पंचायतधिकारी को क्या है निर्देश इस बात को लेकर नियम निर्देशो को स्पष्ट करता हुवा सूचना बोर्ड भी गौसालाओ में लगाया जाना चाहिये ताकि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से न मुकर सके।


क्या संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी जो गौशाला व्यवस्थाओं का मुख्य कर्ता धर्ता है ने अपने बचाव में ही तो नहीं दूसरों को बालिका बकरा बना दिया जिला प्रशासन को मिश्रिख ब्लाक की हुसैनपुर ग्राम पंचायत गौशाला मामले में 11 नवंबर को दर्द हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट की खामियों का विधिवत परीक्षण कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में दूसरी जगह पर खामी पूर्ण प्रथम सूचना रिपोर्टे दर्ज होने पर प्रतिबंध लग सके।

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