नो-मैपिंग मतदाताओं की अधिकारियो ने शुरू की सुनवाई, नोटिस का होगा निस्तारण

नो-मैपिंग मतदाताओं की अधिकारियो ने शुरू की सुनवाई, नोटिस का होगा निस्तारण


लखीमपुर खीरी। विधानसभा 142 लखीमपुर एवं 140 श्रीनगर में नो मैपिंग वाले मतदाताओं की नोटिस पर सुनवाई 21 जनवरी से शुरू हो गई। यह जानकारी तहसीलदार मुकेश कुमार ने दी।


उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाता जिन्होंने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान स्वयं को अथवा अपने माता-पिता दादा दादी को 2003 की निर्वाचक नामावली से मैप नहीं करा पाए थे, उन मतदाताओं को संबंधित विधानसभा के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु नोटिस प्रेषित की गई। नोटिस की प्राप्ति के पश्चात उक्त मतदाता आयोग द्वारा निर्धारित अभिलेखों यथा सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र,बैंक/डाकघर/एलआईसी द्वारा 1987 से पहले जारी पासबुक/अभिलेख,जन्म प्रमाण पत्र,पासपोर्ट,मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र,वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर की नकल,भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र,आधार कार्ड ( आयोग के निर्देशानुसार), दिनांक 01.07.2025 के संदर्भ में बिहार एसआईआर के निर्वाचक नामावली का अंश, की स्वप्रमाणित प्रति के साथ नोटिस में निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना है। 


यदि मतदाता का जन्म 01.07.1987 से पहले हुआ है तो उक्त अभिलेखों में से स्वयं का कोई अभिलेख यदि 01.07.1987 से 02.12.2004 के बीच हुआ है तब स्वयं का तथा माता या पिता में से किसी एक का कोई अभिलेख और यदि 02.12.2004 के बाद हुआ हो तब स्वयं का एवं माता पिता दोनों का कोई अभिलेख मतदाता प्रस्तुत करेगा। विधानसभा लखीमपुर में नोटिस की सुनवाई हेतु 36 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं विधानसभा श्रीनगर में 24 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो सुनवाई हेतु नोटिस में उल्लेखित निर्धारित स्थल जैसे कार्यालय तहसील लखीमपुर, बीडीओ कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय,चकबंदी कार्यालय एवं नगर पंचायत के कार्यालय में नो मैपिंग वाले मतदाता के अभिलेखों का परीक्षण करते हुए सुनवाई करेंगे। 


प्रत्येक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने आवंटित बूथ के अनुसार दैनिक रूप से अधिकतम 150 नोटिसों की सुनवाई करेंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाता निर्धारित तिथि एवं स्थल पर पहुंचकर अपने अभिलेखों यथा जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल,हाईस्कूल मार्कशीट , स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वर्ष 2003 की मतदाता सूची के जिस पृष्ठ पर स्वयं का या माता पिता दादा दादी का नाम अंकित हो की स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सुनवाई में अधिक संख्या में प्रतिभाग करे।

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