विस्थापित एवं थारू जनजाति परिवारों को संक्रमणीय भूमिधर का अधिकार, 2021 से लागू : डीएम

विस्थापित एवं थारू जनजाति परिवारों को संक्रमणीय भूमिधर का अधिकार, 2021 से लागू : डीएम



लखीमपुर खीरी, 14 अप्रैल। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने जनसामान्य को सूचित करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2026 में विहित प्राविधानों के क्रम में पूर्वी पाकिस्तान/बांग्लादेश से विस्थापित होकर जनपद खीरी की तहसील गोला, धौरहरा व मोहम्मदी में बसाये गये 331 हिंदू परिवारों तथा तहसील पलिया में उपनिवेश (Colonization) योजना के अन्तर्गत बसाये गये 2350 परिवारों व थारू जनजाति के 4356 परिवारों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-76 के अन्तर्गत वर्ष 2016 से असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदान करते हुए वर्ष 2016 से अग्रेतर 5 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके इन परिवारों को वर्ष 2021 से संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदान किये गये है। सरकार के इस निर्णय को इन परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय हाजीपुर मे ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे इम्प्लांइज यूनियन के द्वारा जी•एम• स्तरीय पी• एन• एम• मे विभिन्न मुद्दों पऱ वार्ता के साथ कई समाधान किए गए।

प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में हाशिम पीर बाबा के स्थान पर सभी साथियों की बहाली के लिए दुआ मांगी

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ ने की बैठक एवं प्रेस वार्ता की घोषणा