सिद्धार्थनगर: सड़क हादसे में दिव्यांग हुए युवक को मिला न्याय, 68.49 लाख रुपये मुआवजे का आदेश
सिद्धार्थनगर: सड़क हादसे में दिव्यांग हुए युवक को मिला न्याय, 68.49 लाख रुपये मुआवजे का आदेश
सिद्धार्थनगर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) सिद्धार्थनगर के पीठासीन अधिकारी अरविन्द राय ने सड़क दुर्घटना में स्थायी रूप से दिव्यांग हुए 26 वर्षीय संजीव कुमार मोदनवाल के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 68,49,600 रुपये का मुआवजा मंजूर किया है। न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक माह के भीतर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पूरी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।जानकारी के अनुसार, 28 अप्रैल 2021 की रात महाराजगंज जनपद के फरेन्दा क्षेत्र में तेज रफ्तार मारुति कार ने संजीव कुमार की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इस भीषण हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे कमर के नीचे का हिस्सा हमेशा के लिए निष्क्रिय हो गया।
न्यायालय ने मुआवजे में 55 लाख रुपये इलाज, दवाइयों और भविष्य के चिकित्सा खर्च के लिए तथा 12.09 लाख रुपये भविष्य की आय में हुई क्षति एवं अन्य मदों के लिए निर्धारित किए हैं।
पीड़ित के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आदेश दिया कि मुआवजे की 60 प्रतिशत राशि फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडीआर) में सुरक्षित रखी जाएगी, जबकि शेष राशि सीधे पीड़ित के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
इस मामले में पीड़ित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इम्तियाज अली ने प्रभावी पैरवी की, जिसके बाद न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया।

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